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Mathura News: कृष्णनगरी मथुरा में अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुर्व्यवहार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने दोषी पर 32 हजार रुपए के अर्थदंड का भी फैसला सुनाया. गुनहगार की पहचान उजागर हुई है, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जस्टिस राम किशोर की अदालत ने नेहना उर्फ लोकेश को दोषी ठहराया था.
केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट, अलका उपमन्यु ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना जमुनापार में तहरीर दी थी, जिसमें कहा गया था कि 23 मई 2023 को उसकी पुत्री (पीड़िता) जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है, वो अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी युवक ने बदतमीजी और दुर्व्यवहार किया. पुत्री के चीखने-चिल्लाने पर वो हैवान भाग निकला.
पीड़िता के परिजन जब उक्त युवक के घर शिकायत करने गए तो वहां धमकाया गया. पीड़िता के पिता ने तब पुलिस से शिकायत की. उनकी तहरीर पर थाना जमुनापार में 26 मई 2023 को अभियुक्त सनी, कृष्णा एवं नेहना के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 183/2023 अन्तर्गत धारा 354, 506 भा.द.स.व 7/8 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया. पीड़िता के पिता की ओर से शिकायत में कहा गया कि उपरोक्त तीनों लोगों ने पुत्री का अश्लील वीडियो नेट पर डालने और हमें जान से मारने की धमकी भी दी.
इस प्रकरण में गुरुवार, 29 फरवरी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रामकिशोर यादव की अदालत ने अभियुक्त नेहना उर्फ लोकेश को धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हेतु 02 वर्ष के कारावास तथा दो हजार रुपये के अर्थदण्ड, पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-6 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) तथा तीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है. अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा.
फैसले में कहा गया कि अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गई अवधि, इस सजा में समायोजित की जाएगी और सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
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