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मेरठ के चर्चित सांप कांड में पत्नी और प्रेमी दोषी करार, 17 महीने बाद कोर्ट ने खोला खौफनाक साजिश का राज

UP News: मेरठ के चर्चित सांप कांड में अदालत ने अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हत्या का दोषी ठहराया है. जांच में खुलासा हुआ कि सांप के काटने से मौत दिखाने के लिए खौफनाक साजिश रची गई थी. अब 16 अक्टूबर को सजा का ऐलान होगा.

Wife and lover convicted in snake incident.

सांप कांड में पत्नी और प्रेमी दोषी करार

UP News: मेरठ में सुर्खियों में रहे सांप कांड मामले में बुधवार को अदालत ने अहम फैसला सुनाया. अपर जिला जज (एडीजे) की अदालत ने मृतक अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हत्या का दोषी माना है. करीब 17 महीने तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अमित की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि सुनियोजित हत्या थी. अब दोनों दोषियों को सजा सुनाने के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की गई है.

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों को आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सजा मिल सकती है. मेरठ के चर्चित नीला ड्रम कांड के बाद इस मामले ने भी पूरे इलाके में भारी चर्चा बटोरी थी.

पहले सांप के काटने से मौत समझा गया था मामला

यह मामला करीब 17 महीने पहले सामने आया था. 13 अप्रैल 2025 की सुबह अमित का शव उसके घर में बिस्तर पर पड़ा मिला था. हैरानी की बात यह थी कि शव के नीचे एक जिंदा घोड़ा पछाड़ सांप भी मौजूद था. इसके अलावा मृतक के शरीर पर सांप के डंसने जैसे 10 निशान पाए गए थे.

उस समय अमित की पत्नी रविता ने दावा किया था कि उसके पति की मौत सांप के काटने से हुई है. शुरुआती तौर पर यह मामला सामान्य सर्पदंश से हुई मौत जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद की जांच में कहानी पूरी तरह बदल गई.

जांच में सामने आई हत्या की साजिश

जैसे-जैसे पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की गहराई में पहुंची, कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे. जांच अधिकारियों को घटनास्थल और परिस्थितियों में कई ऐसी बातें मिलीं, जिन्होंने प्राकृतिक मौत की थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए.

इसके बाद जुटाए गए सबूतों और मेडिकल रिपोर्टों ने यह संकेत देना शुरू कर दिया कि अमित की जान सांप के डंसने से नहीं गई थी, बल्कि उसके साथ कुछ और हुआ था. यहीं से हत्या की साजिश का पर्दाफाश होना शुरू हुआ.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बदली पूरी कहानी

मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने निभाई. डॉक्टरों ने अपनी जांच में साफ कहा कि मौत का कारण सर्पदंश नहीं था. मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार अमित की जान दम घुटने से गई थी. उसकी नाक, मुंह और गला दबाया गया था, जिससे उसकी सांस रुक गई.

पोस्टमार्टम के दौरान यह भी सामने आया कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी. गले पर दबाव इतना अधिक था कि गर्दन की हायोइड हड्डी और थायरॉइड कार्टिलेज तक टूट गई थी. अदालत में डॉक्टर की गवाही और मेडिकल साक्ष्य अभियोजन पक्ष के लिए बेहद अहम साबित हुए.

अवैध संबंधों के चलते रची गई साजिश

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि रविता और अमरदीप के बीच प्रेम संबंध थे. आरोप है कि दोनों ने मिलकर अमित को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी. इसी मकसद से उन्होंने हत्या की साजिश तैयार की और उसे अंजाम दिया.

हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने पूरे मामले को सांप के काटने से हुई मौत दिखाने की कोशिश की. इसके लिए शव के नीचे जिंदा सांप तक रख दिया गया, ताकि किसी को हत्या का शक न हो और मामला प्राकृतिक मौत मानकर बंद हो जाए.

अब 16 अक्टूबर को तय होगी सजा

अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य पेश किए. इन्हीं सबूतों के आधार पर कोर्ट ने रविता और अमरदीप को दोषी ठहराया है.

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अब सभी की नजर 16 अक्टूबर पर टिकी हुई है, जब अदालत दोनों दोषियों के लिए अंतिम सजा का ऐलान करेगी. इस फैसले को अमित के परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, जबकि पूरे इलाके में एक बार फिर यह मामला चर्चा का विषय बन गया है.

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-भारत एक्सप्रेस



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