देश

भ्रामक विज्ञापन मामलाः रामदेव-बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी, कहा- ‘आदेश का पालन किया जाएगा’

Patanjali Misleading Ads Case: योग गुरु बाबा रामदेव और पंतजलि के एमडी बालकृष्ण आचार्य ने भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगी है. यह माफी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन करने के लिए मांगी गई है. दोनों ने प्रेस वार्ता के लिए भी माफी मांगी है. इसके लिए बाबा रामदेव की ओर से बिना शर्त माफीनामे के लिए हलफनामा दायर किया गया है.

हलफनामे में बालकृष्ण-रामदेव ने कहा कि अब कोई प्रेस वार्ता नहीं की जाएगी. कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा. भविष्य में इस प्रकार के विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे. कानून और न्याय की महिमा को बनाए रखने का वचन देते हैं. बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें अदालत में पेश होने के लिए कहा था ऐसे में बुधवार को सुनवाई के दौरान दोनों कोर्ट में मौजूद रहेंगे.

जानें हलफनामे में क्या लिखा गया है?

हलफनामे में कहा गया कि मैं विज्ञापनों के संबंध में बिना शर्त माफी मांगता हूं. मुझे इस पर गहरा अफसोस है. मैं कोर्ट को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस गलती को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा. मैं माननीय न्यायालय के दिनांक 21.11.2023 के आदेश के पैरा 3 के दर्ज बयान के उल्लंघन के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं. मैं वचन देता हूं कि उक्त बयान का अनुपालन किया जाएगा. इतना ही नहीं दोनों ने 22.11.2023 को आयोजित प्रेस वार्ता के लिए माफी मांगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर 2 अप्रैल को सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों की माफी को अधूरी और दिखावा करार दिया था.

ये भी पढ़ेंः ‘यह करो या मरो की लड़ाई…’ कांग्रेस नेता एके एंटनी बोले- मेरा बेटा चुनाव नहीं जीतना चाहिए

ये भी पढ़ेंः AAP के एक और नेता की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया समन‌, 20 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा

Rakesh Choudhary

राकेश चौधरी भारत एक्सप्रेस वेबसाइट में सीनियर कंटेट राइटर के पद कार्यरत हैं। पिछले 6 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मूलरूप से जोधपुर (राजस्थान) के रहने वाले हैं। दिल्ली से पत्रकारिता और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2018 में अमर उजाला डिजिटल (नोएडा) से की। इसके बाद समाचार प्लस, दैनिक जागरण, Inshorts मीडिया, News 24 और डीडी स्पोर्ट्स में भी अपनी सेवाएं दीं। प्रिंट और डिजिटल मीडिया में रहने हुए पाॅलिटिकल बीट पर काम किया।

Recent Posts

अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत कोई अपवाद नहीं, फैसले के ‘आलोचनात्मक विश्लेषण’ का स्वागत- सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा ‘हमने किसी के लिए अपवाद स्वरूप कुछ नहीं किया है. हमने अपने…

26 mins ago

Hemant Soren की अंतरिम रिहाई वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 21 मई को करेगा सुनवाई, अदालत ने ED से मांगा जवाब

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया…

34 mins ago

दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार सबसे तेज, UN ने भी बढ़ाई इस वर्ष के लिए इतनी विकास दर

संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आर्थिक निगरानी शाखा के प्रमुख हामिद रशीद ने बीते दिनों कहा…

47 mins ago

Yoga For Colon Cleansing: पेट की आंतों को साफ करने के लिए रोजाना इस तरह करें योगा, मिलेगा बेहतरीन रिजल्ट

Yoga For Colon Cleansing: आइए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे योगासन, जिससे आप पेट…

1 hour ago

गुजरात हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारियों को प्रमोशन देने वाली याचिका को SC ने किया खारिज, जानें क्या था मामला

गुजरात हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट…

1 hour ago

CRPF काफिले पर 2019 में हुए हमले में कथित हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी गुर्गों के खिलाफ मुकदमा चलाने का SC ने दिया आदेश

जम्मू कश्मीर के बनिहाल में 30 मार्च 2019 को संदिग्ध हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने…

1 hour ago