Patanjali Misleading Ads Case: कोर्ट की अवमानना मामले में अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला, SC ने कहा- स्टॉक के बारे में भी दें एफिडेविट
सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) द्वारा 2022 में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पतंजलि और योग गुरु बाबा रामदेव ने कोविड टीकाकरण और चिकित्सा की आधुनिक प्रणालियों को बदनाम करने का अभियान चलाया था.
सुप्रीम कोर्ट ने Patanjali के सार्वजनिक माफीनामा जारी करने पर सवाल उठाया, कहा- ‘क्या माफीनामे का आकार उनके दिए विज्ञापनों जैसा ही था’
इस महीने की शुरुआत में भ्रामक विज्ञापन मामले में योगगुरु Baba Ramdev और Patanjali Ayurved के प्रबंध निदेशक Acharya Balkrishna ने व्यक्तिगत रूप से Supreme Court से माफी मांगी थी.
भ्रामक विज्ञापन मामलाः रामदेव-बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी, कहा- ‘आदेश का पालन किया जाएगा’
हलफनामे में बालकृष्ण-रामदेव ने कहा कि अब कोई प्रेस वार्ता नहीं की जाएगी. कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा. भविष्य में इस प्रकार के विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे.
‘देश सेवा का बहाना मत बनाइए…’ सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव-बालकृष्ण को लगाई फटकार, भ्रामक विज्ञापन मामले में हुए पेश
पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कोर्ट से अपने आचरण के लिए माफी मांगी. हालांकि कोर्ट दोनों को कड़ी फटकार लगाई.
Patanjali भ्रामक विज्ञापन मामला: Ramdev और आचार्य बालकृष्ण आज सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे पेश
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों न पतंजलि और इसके एमडी के खिलाफ अवमानना केस चलाया जाए. केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि वह इस मामले में एक नया हलफनामा दाखिल करेगी.