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भ्रामक विज्ञापन मामलाः रामदेव-बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी, कहा- ‘आदेश का पालन किया जाएगा’

हलफनामे में बालकृष्ण-रामदेव ने कहा कि अब कोई प्रेस वार्ता नहीं की जाएगी. कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा. भविष्य में इस प्रकार के विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे.

Patanjali Misleading Ads Case

सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई.

Patanjali Misleading Ads Case: योग गुरु बाबा रामदेव और पंतजलि के एमडी बालकृष्ण आचार्य ने भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगी है. यह माफी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन करने के लिए मांगी गई है. दोनों ने प्रेस वार्ता के लिए भी माफी मांगी है. इसके लिए बाबा रामदेव की ओर से बिना शर्त माफीनामे के लिए हलफनामा दायर किया गया है.

हलफनामे में बालकृष्ण-रामदेव ने कहा कि अब कोई प्रेस वार्ता नहीं की जाएगी. कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा. भविष्य में इस प्रकार के विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे. कानून और न्याय की महिमा को बनाए रखने का वचन देते हैं. बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें अदालत में पेश होने के लिए कहा था ऐसे में बुधवार को सुनवाई के दौरान दोनों कोर्ट में मौजूद रहेंगे.

जानें हलफनामे में क्या लिखा गया है?

हलफनामे में कहा गया कि मैं विज्ञापनों के संबंध में बिना शर्त माफी मांगता हूं. मुझे इस पर गहरा अफसोस है. मैं कोर्ट को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस गलती को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा. मैं माननीय न्यायालय के दिनांक 21.11.2023 के आदेश के पैरा 3 के दर्ज बयान के उल्लंघन के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं. मैं वचन देता हूं कि उक्त बयान का अनुपालन किया जाएगा. इतना ही नहीं दोनों ने 22.11.2023 को आयोजित प्रेस वार्ता के लिए माफी मांगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर 2 अप्रैल को सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों की माफी को अधूरी और दिखावा करार दिया था.

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