बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अवमानना से जुड़े सभी मामलों को बंद करने का आदेश
Patanjali Contempt Case: भ्रामक विज्ञापन मामले में अदालत का चक्कर काट रहे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है.
पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में अब सुनवाई 6 अगस्त को, दाखिल किया गया हलफनामा
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आईएमए अध्यक्ष से पूछा था कि आपने भी सार्वजनिक माफी क्यों नहीं मांगी? सब कुछ काले और सफेद रंग में लिखा गया था.
Patanjali Misleading Ads Case: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद Baba Ramdev ने ‘बड़े साइज में’ फिर मांगी माफी
पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में बीते मंगलवार को शीर्ष अदालत ने कंपनी को निर्देश देते हुए कहा था कि हम अखबारों में प्रकाशित माफीनामे का वास्तविक आकार देखना चाहते हैं. हम यह देखना चाहते हैं कि जब आप कोई विज्ञापन जारी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसे माइक्रोस्कोप से देखना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने Patanjali के सार्वजनिक माफीनामा जारी करने पर सवाल उठाया, कहा- ‘क्या माफीनामे का आकार उनके दिए विज्ञापनों जैसा ही था’
इस महीने की शुरुआत में भ्रामक विज्ञापन मामले में योगगुरु Baba Ramdev और Patanjali Ayurved के प्रबंध निदेशक Acharya Balkrishna ने व्यक्तिगत रूप से Supreme Court से माफी मांगी थी.
“मुझसे गलती हो गई…भविष्य में नहीं होगी”, पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले की SC में हुई सुनवाई, रामदेव और बालकृष्ण को कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार
कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को जमकर फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको हमने माफ कर दिया तो हमने माफ नहीं किया है.
शहद के नाम पर चीनी बेच रहा पतंजलि! जांच में फेल पाया गया सैंपल, 1 लाख रुपये का लगा जुर्माना
बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सुप्रीम कोर्ट में भ्रामक विज्ञापन मामले की चल रही सुनवाई के बीच अब पतंजलि के शहद उत्पाद सैंपल जांच में फेल हो गए हैं.
क्या है Patanjali भ्रामक विज्ञापन मामला, जिसे लेकर Supreme Court की फटकार के बाद Ramdev को माफी मांगनी पड़ी
Baba Ramdev और Acharya Balkrishna अपनी कंपनी Patanjali Ayurved के औषधीय उत्पादों के असर के बारे में विज्ञापनों में बड़े-बड़े दावे करते रहे हैं, जिसके खिलाफ एलोपैथी डॉक्टरों के शीर्ष संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने Supreme Court में याचिका दायर की है.
भ्रामक विज्ञापन मामलाः रामदेव-बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी, कहा- ‘आदेश का पालन किया जाएगा’
हलफनामे में बालकृष्ण-रामदेव ने कहा कि अब कोई प्रेस वार्ता नहीं की जाएगी. कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा. भविष्य में इस प्रकार के विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे.
Patanjali भ्रामक विज्ञापन मामला: Ramdev और आचार्य बालकृष्ण आज सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे पेश
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों न पतंजलि और इसके एमडी के खिलाफ अवमानना केस चलाया जाए. केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि वह इस मामले में एक नया हलफनामा दाखिल करेगी.
Supreme Court की नाराजगी के बाद Patanjali Ayurved ने ‘भ्रामक विज्ञापन’ मामले में बिना शर्त माफी मांगी
Patanjali tenders unconditional apology: सुप्रीम कोर्ट पतंजलि आयुर्वेद द्वारा जारी एक विज्ञापन से नाराज था, क्योंकि उसने अदालत को आश्वासन दिया था कि वह ‘दवाओं के औषधीय प्रभावों का दावा करने वाले या चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के खिलाफ कोई बयान नहीं देगी.