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BHU के पूर्व वैज्ञानिक पर पेशाब करने वाले को भेजा गया जेल, रेलवे कोर्ट ने सुनाया फैसला, बढ़ाई ये धारा

अक्टूबर माह में बीएचयू के पूर्व वैज्ञानिक के साथ ही पेशाब की घटना के मामले में रेलवे कोर्ट ने बड़ा निर्णय लेते हुए आरोपी युवक को जेल भेज दिया है. जबकि घटना के वक्त आरोपी युवक को RPF ने मात्र चालान काट कर छोड़ दिया था, लेकिन इस मामले को रेलवे कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और सुनवाई करने के बाद उसे जेल भेज दिया है. इसी के साथ इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 दिसम्बर को होगी.

मीडिया सूत्रों के मुताबिक, 5 अक्टूबर को सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस के एसी कोच बी-3 में मध्य प्रदेश के हरपालपुर निवासी BHU के रिटायर वैज्ञानिक दम्पत्ति यात्रा कर रहे थे. इसी कोच में दिल्ली के कुतुब विहार साउथ वेस्ट निवासी रितेश भी सफर कर रहा था. बुजुर्ग दम्पत्ति ने आरोप लगाते हुए इस मामले में जानकारी दी थी कि, कोच में बैठा रितेश नशे की हालत में उनको दिखाई दिया तो उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह समझते हुए सीख दी और कहा कि, ज्यादा शराब मत पिया करो. इस पर रितेश नाराज हो गया और उनकी बात का विरोध करने लगा. इसके बाद उसने उनके ऊपर पेशाब कर दिया. बुजुर्ग ने बताया कि, उन्होंने उसी वक्त टीटीई से शिकायत की थी. इस पर इस मामले में टीटीई ने कंट्रोल रूम को सूचना दी. बुजुर्ग ने बताया कि, जब ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन गाड़ी पहुंची तो घटना की सूचना पाकर जीऐरपी और आरपीएफ भी मौके पर पहुंची और रितेश को कोच से उतार दिया. इसी के साथ उस पर रेलवे एक्ट की धारा 145 (गंदगी फैलाने) के तहत उस पर कार्रवाई करते हुए चालान कर मुचलके पर छोड़ दिया था.

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19 को होगी सुनवाई

हालांकि इस मामले में रेलवे कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मंगलवार को फैसला सुनाया है. घटना की जानकारी होने के बाद रेलवे मजिस्ट्रेट ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए रितेश को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. इसके बाद रितेश पर IPC की धारा 354, 355, 509 और 510 बढ़ाने का आदेश देते हुए उसे जेल भेज दिया. इसी के साथ अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी. अब इस मामले में 19 दिसम्बर को सुनवाई होगी.

-भारत एक्सप्रेस

Archana Sharma

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