Gyanvapi Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के सील वजूखाने एरिया का ASI सर्वे कराने के मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है और याचिका खारिज कर दी है. इस सम्बंध में वाराणसी जिला अदालत के जज एके विश्वेश्वर ने फैसला सुनाया है और याचिका में ज्ञानवापी परिसर में सील वजूखाने के एरिया की ASI सर्वे की मांग को खारिज कर दिया है. बता दें कि वादिनी राखी सिंह ने ज्ञानवापी परिसर में सील वजूखाने एरिया में ASI सर्वे की कोर्ट से मांग की थी. फिलहाल खबर सामने आ रही है कि कोर्ट के आदेश के बाद अब राखी सिंह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी.
मीडिया सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि फिलहाल वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया जा रहा है. इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने के सर्वेक्षण के बिना ज्ञानवापी परिसर का सच सामने नहीं आ सकता. इसलिए वजूखाने का भी सर्वे कराना जरूरी है. तो दूसरी ओर इस दलील को सुनने के बाद मस्जिद पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि वजूखाने के एरिया को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील किया गया है. इसी के बाद वाराणसी जिला अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए वादिनी राखी सिंह की याचिका को खारिज कर दिया.
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मालूम हो कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे एएसआई द्वारा किया जा रहा है. तो इसी बीच वादिनी राखी सिंह ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वजूखाने का भी एएसआई सर्वे कराने की मांग उठाई जो कि सील है. मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को सर्वे कराने के दाखिल प्रार्थना पत्र को लेकर बहस पूरी हो चुकी है और जिला अदालत ने इसको लेकर फैसला सुना दिया है और याचिका खारिज कर दी है. तो वहीं वादिनी की ओर से बयान सामने आ रहा है कि वह अपनी मांग को लेकर हाईकोर्ट जाएंगी. तो वहीं बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से सील ‘वजूखाने’ के हिस्से को छोड़कर एएसआई वर्तमान में मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कर रहा है. सर्वे के माध्यम से एएसआई के मालूम करने की कोशिश कर रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं.
-भारत एक्सप्रेस
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