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आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज

आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

aam aadmi party
Edited by Uma Sharma

Aam Aadmi Party: आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति दे दी है. यह याचिका अश्विनी मृदगल की ओर से दायर की गई थी. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट के पास यह अधिकार नही है कि किसी पार्टी की मान्यता को रद्द कर सके.

कोर्ट ने कहा कि मान्यता रद्द करने का अधिकार अदालत को न दिए जाने के पीछे कोई ठोस कारण हो सकता है. जब तक आप इसे चुनौती नही देते, हम इसकी जांच नही करेंगे. आप चुनाव आयोग की मान्यता को रद्द करने की शक्ति को चुनौती नही दे रहे है, आप किसी राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं जो स्वीकार्य नही है. श्री सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अश्विनी मृदगल ने याचिका में कहा था कि दिल्ली शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोपित आप पार्टी भी दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी है.

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याचिकाकर्ता का मानना है कि उसके साथ-साथ आम जनता को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के पिछले इतिहास के साथ राजनीतिक दलों के बारे में जानने का मौलिक अधिकार है. याचिका में कहा गया है कि आप ने अपनी वेबसाइट पर कोई घोषणा जारी नहीं कि है और न ही आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में लड़ने वाले आप और उसके उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामलों के बारे में व्यापक प्रचार किया है.



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