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पंजाब से हटा… दिल्ली के वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ा राघव चड्ढा का नाम?

Raghav Chadha voter list: पंजाब में हुए हाल ही में SIR के बाद बीजेपी नेता राघव चड्ढा का नाम हटाया गया, जिसके बाद अब उनका नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में जुड़ गया है.

Raghav Chadha voter list name delhi

राघव चड्ढा का नाम दिल्ली के वोटर लिस्ट में जुड़ा

Raghav Chadha voter list: दिल्ली की राजिंदर नगर विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट में बीजेपी नेता राघव चड्ढा का नाम जुड़ने के बाद सियासत गरमा गई है. सवाल उठ रहा है कि पंजाब की वोटर लिस्ट से नाम हटने के बाद चड्ढा का नाम दिल्ली में किस प्रक्रिया के तहत शामिल किया गया. आम आदमी पार्टी ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने इसे नियमों के मुताबिक हुई कार्रवाई बताया है.

26 अगस्त को दिया गया था आवेदन

दिल्ली CEO कार्यालय के अनुसार, राघव चड्ढा ने 26 अगस्त को फॉर्म 6 भरकर राजिंदर नगर यानी AC-39 की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया. इस आवेदन का नंबर U05039D6N2608261200000 बताया गया है. निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने जरूरी प्रक्रिया पूरी करने और सात दिन की अनिवार्य नोटिस अवधि के बाद 2 सितंबर को आवेदन को मंजूरी दी.

अधिकारी कार्यालय का कहना है कि आवेदन को तुरंत स्वीकार नहीं किया गया था. नियमों के तहत तय प्रक्रिया और नोटिस अवधि पूरी होने के बाद ही नाम जोड़ने की कार्रवाई की गई.

AAP ने उठाए कई सवाल

हालांकि आम आदमी पार्टी इस सफाई से संतुष्ट नहीं है. पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा का नाम वोटर लिस्ट में ‘पिछले दरवाजे’ से जोड़ा गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस प्रक्रिया में किसी तरह का राजनीतिक दबाव था.

ढांडा ने मांग की है कि चड्ढा का फॉर्म 6 सार्वजनिक किया जाए, ताकि आम लोगों की तरह इस आवेदन पर भी आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिल सके. AAP नेता का दावा है कि 1 से 7 सितंबर के बीच राजिंदर नगर में मिले फॉर्म 6 की जानकारी में चड्ढा का नाम दिखाई नहीं दिया. उन्होंने यह भी सवाल किया कि जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 746 नाम थे और फाइनल लिस्ट जारी नहीं हुई थी, तो चड्ढा का नाम 747वीं एंट्री के रूप में कैसे जुड़ गया.


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चुनाव कार्यालय ने क्या कहा?

CEO कार्यालय ने स्पष्ट किया कि नियमों के तहत कोई भी पात्र व्यक्ति, जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वाने का आवेदन कर सकता है. कार्यालय ने 14 मई के चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि SIR के दौरान नए मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची की आखिरी एंट्री के बाद लिस्ट में जोड़े जाते हैं.

-भारत एक्सप्रेस



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