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BJP सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 16 दिसंबर को सुनाएगा निर्णय

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट ने जैन की शिकायत पर प्री समनिंग एविडेंस के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगा.

Bansuri Swaraj

बांसुरी स्वाराज. (फाइल फोटो)

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट ने जैन की शिकायत पर प्री समनिंग एविडेंस के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगा.

कोर्ट को तय करना है कि इस मामले में बांसुरी स्वराज को समन जारी किया जाए या नही. यह मानहानि याचिका दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है.

गलत जानकारी देने का आरोप

जैन ने आरोप लगाया है कि स्वराज के एक टेलीविजन साक्षात्कार में दिए गए बयानों से उनकी छवि खराब हुई है. जैन ने स्वराज के खिलाफ 5 अक्टूबर 2023 को एक साक्षात्कार के दौरान गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है. जैन ने कहा कि यह साक्षात्कार बड़े पैमाने पर प्रसारित हुआ, जो बड़े पैमाने पर प्रसारित हुए और लाखों लोगों ने देखे.

आरोप पूरी तरह से निराधार

जैन ने यह भी कहा कि स्वराज ने यह बयान उन्हें बदनाम करने और राजनीतिक लाभ हासिल करने के उद्देश्य से दिए है. जैन ने कहा है कि बांसुरी स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके घर से 3 करोड़ नकद, 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए. जैन का कहना है कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित थे, जिनका मकसद उनकी छवि को खराब करना था.

-भारत एक्सप्रेस



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