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Gyanvapi Survey: “सर्वे से सच्चाई आएगी सामने”, ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद केशव प्रसाद मौर्य

केशव प्रसाद मौर्य ने सर्वे को लेकर कहा है कि मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं. मुझे विश्वास है कि एएसआई सर्वेक्षण के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी और ज्ञानवापी मुद्दा सुलझ जाएगा.

Keshav prasad Maurya

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (फोटो ट्विटर)

Rakesh Kumar Edited by Rakesh Kumar

Gyanvapi Survey:  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष की ASI सर्वे पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. इसी के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है. उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सर्वे से सच्चाई सामने आ जाएगी. इसी के साथ उन्होने उम्मीद जताई है कि राम मंदिर की तरह इस विवाद का भी निर्णय हो जाएगा.

जहां एक ओर न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने सर्वे को लेकर कहा है कि मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं. मुझे विश्वास है कि एएसआई सर्वेक्षण के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी और ज्ञानवापी मुद्दा सुलझ जाएगा. उन्होंने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा, “इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज्ञानव्यापी परिसर का एएसआई के सर्वे को रोकने वाली याचिका ख़ारिज किए जाने का शिव भक्त के नाते हार्दिक स्वागत करता हूं.  इसी ट्वीट में उन्होंने आगे कहा, “सर्वे से सच्चाई सामने आएगी, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, सभी को न्यायालय पर भरोसा है.”

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बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. इसी के साथ सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने अपनी ओर से दलील देते हुए कहा था कि सर्वे से ढांचे को नुकसान होगा. इसी के साथ सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी. वहीं हिंदू पक्ष में राम मंदिर के लिए हुए सर्वे का हवाला देते हुए कहा था कि वहां भी सर्वे हुआ था, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ.

कोर्ट ने अपने आदेश में सर्वे को किसी भी स्टेज पर शुरू करने के लिए कहा है. अब कोर्ट का निर्णय आने के बाद अब कभी भी ज्ञानवापी का सर्वे शुरू किया जा सकता है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है. जानकारी सामने आ रही है कि मुस्लिम पक्ष एक या दो दिन में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है.

-भारत एक्सप्रेस



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