Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा मौत मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह को भोपाल की निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है. इस फैसले के बाद उनकी गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है.
पिता की याचिका पर सुनवाई
ट्विशा के पिता द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने देर रात 17 पन्नों का आदेश जारी किया. अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने केस डायरी और सबूतों का सही तरीके से परीक्षण नहीं किया. गंभीर मामले में इस तरह की अनदेखी न्यायसंगत नहीं है.
अदालत की टिप्पणी
हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अगर निचली अदालत गहन तथ्यों की अनदेखी करती है तो हमें जमानत रद्द करने का अधिकार है. अदालत ने यह भी माना कि मृतिका के शरीर पर अन्य चोटों के निशान मिले हैं, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है.
जांच की जरूरत
हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस की निष्पक्ष और गहन जांच बेहद जरूरी है. अदालत ने माना कि परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम जमानत देना न्यायपूर्ण नहीं है.
गिरफ्तारी की संभावना
अब गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हो सकती है. इस फैसले ने ट्विशा केस को नए मोड़ पर ला दिया है.
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ममता कुलकर्णी की प्रतिक्रिया
इस मामले पर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने भी अपनी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि माता-पिता को अपनी बेटियों की शादी ऐसे घरों में नहीं करनी चाहिए जहां माहौल असक्षम हो. उनका बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.
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-भारत एक्सप्रेस
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