अतीक अहमद-मृतक उमेश पाल (फोटो सोशल मीडिया)
Prayagraj News. यूपी के प्रयागराज जिले में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह अधिवक्ता कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस हरकत में आ गई है. इस मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए सात लोगों को हिरासत में लिया है. मीडिया सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे एजम और आबान सहित अन्य सात लोगों को भी हिरासत में लिया है और इस हत्याकांड के बारे में पूछताछ की जा रही है. इस हत्याकांड को लेकर डीजीपी डीएस चौहान सख्त हो गए हैं. उन्होंने प्रयागराज कमिश्नरेट से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है.
साथ ही एसटीएफ यूनिट के कई अधिकारियों को प्रयागराज भेजा गया है. बताया जा रहा है कि इस लापरवाही का खामियाजा प्रयागराज पुलिस और कई अधिकारियों को भुगतना पड़ सकता है. डीजीपी ने अतीक के भाई अशरफ पर भी जेल में पैनी निगाह रखने के निर्देश दिए हैं.
प्रयागराज कमिश्नरेट की 8 टीमों को हत्याकांड की जांच के लिए लगाया गया है. अब यूपी एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट अतीक अहमद के गुर्गों के साथ-साथ उमेश पाल की पुरानी रंजिश के आरोपियों को भी खंगालने में जुट गई है. इसी के साथ वारदात को अंजाम देने के पैटर्न को भी चेक रही है और पुलिस अतीक अहमद के बमबाज गुर्गों को भी ढूंढ रही है.
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उमेश की हत्या का आरोप लगा अतीक अहमद पर
सूत्रों के मुताबिक, उमेश पाल की हत्या पर उनकी मां ने दावा करने के साथ ही आरोप भी लगाया कि उमेश की हत्या अतीक अहमद ने की है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज राजू पाल हत्याकांड में मेरे बेटे की पेशी थी. वो कोर्ट से आया था. तभी उस पर हमला कर दिया गया. मां ने आरोप लगाया कि इस वारदात को अतीक अहमद ने ही अंजाम दिलवाया है. बम की आवाज सुनकर वे सभी घर से बाहर निकले ही थे कि तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था.
इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कम्प मच गया है. सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे शूटरों में से एक का हुलिया अतीक के बेटे अली की तरह दिखाई दे रहा है. जबकि अली जेल में बंद है. इसी के बाद से इस घटना पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं.
दर्ज हुई रिपोर्ट
बता दें कि राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद पत्नी जया ने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ, पत्नी शाहिस्ता व बेटे समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है. धूमनगंज थाने में 147,148,149,302,307,120 बी,506,34, विस्फोटक अग्नि विस्फोटक अधिनियम 1908(3) ,आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 (7) के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है.
-भारत एक्सप्रेस
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