देश

UP News: सामूहिक बलात्कार के केस में दो सगे भाइयों को 20-20 साल की सजा, पिता को भी पांच साल की जेल

UP News: सुलतानपुर की एक अदालत ने एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में दो सगे भाइयों को तथा उन दोनों का साथ देने के लिए उनके पिता को कड़ी सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट/एडीजे तृतीय) अभय श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी सगे भाइयों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी और उनपर 90,000-90,000 रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने इन दोनों को अपराध के बाद भगाने में सहयोग करने के जुर्म में उनके पिता को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी एवं उसपर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया.

घटना के दिन नाबालिग पुत्री इंटर कालेज में परीक्षा देने गई

विशेष लोक अभियोजक अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि पीपरपुर थाना क्षेत्र में नेवढ़िया गांव के जितेंद्र शुक्ला के खिलाफ इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले अभियोगी ने 24 मार्च 2015 की घटना बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप के मुताबिक घटना के दिन अभियोगी की नाबालिग पुत्री भादर स्थित एक इंटर कालेज में परीक्षा देने गई थी, लेकिन परीक्षा का समय खत्म हो जाने के बाद भी जब वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की. काफी खोजबीन के बाद पता चला कि उसकी साइकिल पंचर बनाने के लिए भादर चौराहा स्थित एक दुकान पर खड़ी की गई थी और उसे जितेंद्र शुक्ला बहलाकर अपने साथ लेकर कहीं ले गया था.

बहलाकर भगा ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज

अभियोगी की तहरीर पर जितेंद्र शुक्ला के खिलाफ बहलाकर भगा ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ और बाद में तफ्शीश के बाद पीड़िता बरामद हुई. पीड़िता ने बताया कि जितेंद्र शुक्ला एव उसके भाई हरि प्रकाश शुक्ला ने उसे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया एवं आरोपी पिता सियाराम शुक्ला ने अपने आरोपी बेटों का घटना में सहयोग किया. पिता-पुत्रों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में आरोपपत्र दाखिल की.

ये भी पढ़े:- दिल्ली में श्रद्धा जैसा एक और मर्डर, लड़की की हत्या के बाद ढाबे के फ्रिज में रखा शव, आरोपी को पुलिस ने दबोचा

पिता को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा

अदालत ने अपराध के बाद दोनों ही अभियुक्तों को भगाने में सहयोग करने के अपराध में उनके पिता को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी एवं उसपर 10 हजार रूपये काजुर्माना लगाया. अदालत ने अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़ित पक्ष को देने का आदेश पारित किया.

-भारत एक्सप्रेस

Satwik Sharma

Recent Posts

भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर होगा ट्विशा शर्मा सुसाइड केस? सीबीआई ने सौंपी रिपोर्ट

पूर्व मॉडल ट्विशा शर्मा आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट एक सप्ताह बाद ट्रांसफर याचिका पर…

3 minutes ago

न्यायपालिका की छवि और सोशल मीडिया वायरल वीडियो! सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग की नीति पर दिए बड़े संकेत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो…

12 minutes ago

पत्रकारिता से राजनीति और कारोबार तक, आर.के. सिन्हा का सफर थमा; 75 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

बिहार के भोजपुर से निकलकर पत्रकारिता, कारोबार, समाजसेवा और राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने…

19 minutes ago

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट: पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर सवाल!

Digital Personal Data Protection Act: हाल ही में डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) ने सुप्रीम…

34 minutes ago

बद्रीनाथ धाम से लौट रहा हेलीकॉप्टर क्रैश, 6 लोगों की मौत; खराब मौसम बना हादसे की वजह

उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम से लौट रहा एक हेलीकॉप्टर खराब मौसम के…

40 minutes ago

कैफे का नाम काशी…मेन्यू में बीफ और दीवार पर जिन्ना, यूपी के यूट्यूबर पर FIR से केरल में मचा बवाल

YouTuber Amrit Singh Darren: केरल में एक सोशल मीडिया वीडियो को लेकर बड़ा विवाद खड़ा…

46 minutes ago