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National Voters Day 2023: आज के दिन ही क्यों मनाया जाता है मतदाता दिवस? जानें क्या है इस साल की थीम

National Voters Day 2023: भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए. उनमें से एक मतदान का अधिकार है.

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मतदाता दिवस

National Voters Day 2023: भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है. किसी भी लोकतंत्र में चुनाव और मतदाता दोनों ही सबसे अहम होते हैं. भारत में जैसे विशाल देश में हर साल मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है. चुनाव लोकतंत्र के आधार स्तंभ होते हैं, इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मतदाता ही सबसे अहम होता है.

मतदाता दिवस मनाने का मकसद लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता फैलाना है. भारत के लोकतंत्र में राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने का क्या महत्व और औचित्य है यह एक बड़ा सवाल है. साल 2023 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है  ‘नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर’ (मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं वोट जरूर करूंगा).

भारत को आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ. भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए. उनमें से एक मतदान का अधिकार है. किसी भी वोटर का बहुमूल्य मत दल विशेष को पांच साल के लिए सत्ता में लाता है.

देश व राज्य के विकास के लिए इस तरह एक नागरिक होने का कर्तव्य पूरा कर सकते हैं. हालांकि देश में अभी भी मतदान के प्रति लोगों का रुझान काफी कम है. आइए जानते हैं क्यों और कब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत हुई.

इस दिन हुई राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत

प्रतिवर्ष 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है. इस साल पूरे देश में भारतीय निर्वाचन आयोग 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है. साल 2011 में 25 जनवरी के दिन इसकी पहली बार शुरुआत तात्कालिक राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने की थी.

मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं ?

25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने का एक खास कारण है. 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू किया गया, तो उससे एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी. इसलिए भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के दिन ही देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का फैसला लिया गया.

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इस तरह मनाते हैं मतदाता दिवस

मतदाता दिवस के दिन चुनाव आयोग द्वारा पात्र मतदाताओं की पहचान की जाती है. 18 वर्ष से अधिक आयु होने पर ऐसे युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करके उनका निर्वाचक फोटो पहचान पत्र बनाया जाता है. इसके अलावा इस दिन मतदाताओं को मत का प्रयोग करने की शपथ भी दिलाई जाती है.

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