दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जारी समन के बावजूद पेश नही होने के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को राऊज एवेन्यु कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. राऊज एवेन्यु कोर्ट के स्पेशल कोर्ट ने अमानुल्लाह खान को आरोपों से बरी कर दिया है. कोर्ट ने ईडी की अर्जी को खारिज कर दिया है.
ईडी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान सहित 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय कर रखा है. जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय हुआ है उनमें अमानतुल्लाह खान के अलावा महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीशान खान, इमरान अली, मोहम्मद अहरार, अकीब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान व अब्दुल मन्नार शामिल है. अमानतुल्लाह खान से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दो प्राथमिकी से जुड़ा है. एक प्राथमिकी वक्फ बोर्ड में अनियमितताओ से संबंधित सीबीआई से जुड़ी हुई है.
ईडी ने 9 जनवरी 2024 को चार्जशीट दाखिल की थी. करीब 5 हजार पेज के चार्जशीट में ईडी ने जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर को आरोपी बनाया है. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपित किया है. बता दें कि अमानतुल्लाह खान पर 2018-2022 के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे देने और कर्मचारियों की अवैध भर्ती के मामले में पैसे लेने का आरोप है.
खान पर आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए मानदंडों एवं सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था. उक्त नियुक्तियां वर्ष 2016 से लेकर 2021 के बीच हुई है. उसमें महबूब आलम को बोर्ड का सीईओ नियुक्त करना भी शामिल है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी इस मामले में धन शोधन के पहलू की जांच कर रहा है.
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-भारत एक्सप्रेस
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