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स्कॉटलैंड में यौन उत्पीड़न के आरोपी नाइजिल पॉल के प्रत्यर्पण को दिल्ली अदालत की मंज़ूरी

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने स्कॉटलैंड में यौन उत्पीड़न, बलात्कार और अश्लील भाषा के आरोपों में भगोड़े नाइजिल पॉल को ब्रिटेन प्रत्यर्पित करने की अनुमति दी. आरोपी तिहाड़ जेल में रहेगा जब तक प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती.

Court

दिल्ली की निचली अदालत ने स्कॉटलैंड में यौन उत्पीड़न, बलात्कार और अश्लील भाषा का प्रयोग के भगोड़े आरोपी को प्रत्यपर्ण करने की अनुमति दे दी है. पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रणव जोशी ने यह अनुमति केंद्र सरकार की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है.

अर्जी में कोर्ट से आग्रह किया गया था कि वह यह निर्धारित अनुरोध की पड़ताल करें कि क्या भगोड़े अपराधी नाइजील पॉल के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं. प्रत्यपर्ण का आग्रह दिसंबर 2024 में किया गया था.

अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि भगोड़े अपराधी नाइजिल पॉल को ब्रिटेन एवं उतरी आयरलैंड की सरकार को प्रत्यर्पित करें, जिससे राजनयिक चैनल के माध्यम से स्कॉटलैंड के ग्लासगो स्थित हाई कोर्ट के समक्ष उसके खिलाफ आरोपों पर सुनवाई हो सके. प्रत्यर्पण की औपचारिकताएं पूरी होने तक पॉल तिहाड़ जेल में ही रहेगा.

ब्रिटेन में आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए पॉल भागकर भारत आ गया था, लेकिन उसे केरल के कोच्चि से गिरफ्तार कर लिया गया. फिर उसे दिल्ली लाया गया था. केंद्र सरकार के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने पॉल के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया था जो स्कॉटलैंड में यौन उत्पीड़न, अश्लील भाषा सहित अन्य आपराधिक मामलों में भगोड़ा है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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