दिल्ली हाई कोर्ट ने डूसू अध्यक्ष पद के चुनाव को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त को ईवीएम को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने पर्चियों और दस्तवेज़ों को भी संरक्षित रखने का आदेश दिया है. कोर्ट 16 दिसंबर को मामले में अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट पूर्व डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री और एनएसयूआई की अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जोसलिन नंदिता चौधरी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
रौनक खत्री ने दायर याचिका में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. साथ ही चुनाव को रद्द करने की मांग की है. याचिकाकर्ता ने चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने और न्यायिक निगरानी में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है. मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से पेश वकील मोहिंदर रूपल ने कहा कि किसी ने अपना अंगूठा लगा दिया था, लेकिन ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नही हुई है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिका में विशेष आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अध्यक्ष पद पर विजयी उम्मीदवार को पक्षकार नहीं बनाया गया है.
रोल्स रॉयस और ट्रैक्टरों के इस्तेमाल पर जताई नाराज़गी
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के दौरान आचार संहिता और सार्वजनिक संपत्तियों के उल्लंघन के मामले में चुनावों में रोल्स रॉयस, फरारी, ट्रैक्टर और जेसीबी जैसे वाहनों के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए इसे गंभीर उल्लंघन बताया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि चुनाव प्रचार के दौरान संपत्तियों को विकृत करना, अवैध रूप से पर्चे बांटना, मोटर चालित वाहनों और ट्रैक्टरों का उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे यातायात बाधित होता है और आम लोगों का जीवन कष्टमय हो जाता है.
इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दाखिल हलफनामे को कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया था, जिसमें कहा गया था कि चुनाव के दौरान कार्रवाई की गई और सात उम्मीदवारों को शो-कॉज नोटिस जारी किए गए हैं. हालांकि इन आरोपों से उम्मीदवारों ने इनकार किया था. सीजे उपाध्याय ने कहा था कि छात्रों को दूसरा मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट के पूर्व में दिए गए आदेश का उल्लंघन शर्मनाक है.
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-भारत एक्सप्रेस
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