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छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट से लिया वापस

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है. अब वे दोबारा हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे. हाई कोर्ट ने पहले उनकी विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया था.

Bhupesh Baghel

Bhupesh Baghel: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है. मामले की सुनवाई के दौरान भूपेश बघेल की ओर से पेशवरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ से याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी. जिसपर सुनवाई के बाद अनुमति दे दिया है. अब बघेल दोबारा हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे.

बघेल ने कोर्ट के फैसले को दिया था चुनौती (Bhupesh Baghel)

बघेल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 8 मई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया था. बघेल पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है. दायर याचिका पर बघेल ने उनके खिलाफ हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी. हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया था.

दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया और तय समय सीमा के बाद भी पाटन सीट पर प्रचार किया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. बता दें कि 8 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाई कोर्ट से झटका लगा था.

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हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या था?

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधानसभा सीट से विधायक भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. हाई कोर्ट ने कहा था कि चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता. यह मामला राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे न केवल भूपेश बघेल की विधायकी पर असर पड़ेगा, बल्कि राज्य की सियासत में भी बड़ा मोड़ आ सकता है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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