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फीस वृद्धि को लेकर DPS द्वारका स्कूल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई आज, कोर्ट का फिलहाल 50 फीसदी फीस जमा करने का सुझाव

जस्टिस विकास महाजन ने वैसे अभिभावकों से फिलहाल बढ़ी हुई फीस का 50 फीसदी जमा करने का सुझाव दिया, लेकिन अभिभावकों ने यह कहते हुए इसे जमा करने से इनकार कर दिया कि उनके लिए पैसा जमा करना संभव नहीं है.

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फीस वृद्धि से व्यथित द्वारका के दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों के अभिभावकों ने अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. जिसपर कोर्ट आज सुनवाई करेगा. उन्होंने अपनी याचिका में दिल्ली सरकार एवं उपराज्यपाल (एलजी) से उस स्कूल को अपने नियंत्रण में लेने का आग्रह किया है.

अभिभावकों ने इस मुद्दे पर दाखिल याचिका में कहा है कि पिछले कुछ सालों में स्कूल ने अभिभावकों से बढ़ी हुई फीस वसूलने के लिए दबाव डाल रहा है. अभिभावकों ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने बढ़ी हुई फीस जमा नहीं किया है उसके साथ दंडात्मक तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

स्कूल प्रशासन ने अपने परिसर में बाउंसर रखकर अव्यवहारिक गंदे और अमानवीय तरीके का सहारा लिया है. वह यह दर्शना चाह रहा है कि बाउंसर शिक्षकों की तुलना में बच्चों से बेहतर तरीके से संभाल सकते है.

फिलहाल 50 फीसदी जमा करें फीस

जस्टिस विकास महाजन ने वैसे अभिभावकों से फिलहाल बढ़ी हुई फीस का 50 फीसदी जमा करने का सुझाव दिया, लेकिन अभिभावकों ने यह कहते हुए इसे जमा करने से इनकार कर दिया कि उनके लिए पैसा जमा करना संभव नहीं है. अभिभावकों के वकील ने कहा कि स्कूल ने फीस में सात हजार रुपए की प्रति माह की बढ़ोतरी की है.

अब इसे नौ हजार रुपए मासिक बढ़ा दिया है. यह याचिका 102 अभिभावकों ने दाखिल की है. उसमें कहा गया है कि बढ़ी हुई फीस जमा नहीं करने के कारण बच्चों को परेशान किया जा रहा है.


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-भारत एक्सप्रेस



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