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ISIS आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश: CA छात्र समेत 2 संदिग्ध 30 अक्टूबर तक पुलिस की रिमांड पर

Delhi Terror Plot: आईएसआईएस मॉड्यूल के आतंकी अदनान खान और मोहम्मद अदनान की रिमांड 30 अक्टूबर तक बढ़ी. दिवाली पर दिल्ली में धमाके की थी साजिश. निशाना दक्षिण दिल्ली के मॉल और पार्क थे.

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सांकेतिक फोटो-सोशल मीडिया

ISIS Terror Module: दिल्‍ली में पटियाला हाउस कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस मॉड्यूल के दो कथित आतंकियों, अदनान खान और मोहम्मद अदनान, की पुलिस रिमांड की अवधि को 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेया अग्रवाल ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मांग पर यह फैसला सुनाया.

दिवाली पर धमाके की साजिश

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, दोनों आतंकवादी आईईडी ब्लास्ट की तैयारी के आखिरी चरण में पहुँच चुके थे और फिदायीन हमले की ट्रेनिंग भी ले चुके थे. उनकी योजना दिवाली के समय दिल्ली में धमाके करने की थी. उनके पास से एक घड़ी बरामद की गई है, जिसका उपयोग टाइमर बनाने के लिए किया जाना था.

संदिग्धों की पहचान और ठिकाने

गिरफ्तार आतंकियों की पहचान 20 वर्षीय अदनान खान उर्फ अबू मुहरिब (दिल्ली निवासी) और 21 वर्षीय मोहम्मद अदनान (भोपाल निवासी) के रूप में हुई है. इनमें से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहा था. स्पेशल सेल ने खुफिया जानकारी के आधार पर एक को दिल्ली के सादिक नगर से और दूसरे को भोपाल से गिरफ्तार किया था.

दक्षिण दिल्ली का मॉल और पार्क था निशाना

जांच में यह सामने आया है कि दोनों आतंकियों के निशाने पर दक्षिण दिल्ली का एक मॉल और एक पार्क था. वे मैसेज शेयर करने के लिए एक विशेष ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे थे और सीरिया-तुर्की सीमा पर बैठे एक सीरियाई हैंडलर के संपर्क में थे, जिसे वे अपना ‘अमीर’ मानते थे.

बरामद सामान और जांच की स्थिति

कोर्ट में सुनवाई के दौरान, स्पेशल सेल ने बताया कि पूछताछ से मिली जानकारी और बरामद मोबाइल फोन के आधार पर आगे की जांच चल रही है. आतंकियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन और पेन ड्राइव बरामद हुए हैं. इन डिवाइसों से कई चैट, फोटो और दस्तावेज़ मिले हैं, जो साबित करते हैं कि वे आईएसआईएस की विचारधारा से प्रेरित थे और आतंकी गतिविधियों की योजना बना रहे थे. फिलहाल, खुफिया एजेंसी, एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मिलकर इस मामले की जाँच कर रही है. वहीं, कोर्ट 31 अक्टूबर को अदनान खान की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा.



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