200 करोड़ रुपये की ठगी मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की बढ़ीं मुश्किलें
Jacqueline Fernandez MCOCA: 200 करोड़ रुपये की कथित मनी लॉन्ड्रिंग और ठगी से जुड़े मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं. अब उनके खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत कार्रवाई की मांग को लेकर राऊज एवेन्यू कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की गई है. कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है.
यह मामला सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े उस कथित ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग केस का हिस्सा है, जिसमें कई बड़े नाम जांच के दायरे में आए हैं. इससे पहले मई 2026 में कोर्ट ने जैकलीन समेत आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. हालांकि, उस समय जैकलीन को MCOCA के तहत आरोपी नहीं बनाया गया था.
सुकेश पर फर्जी पहचान बनाकर ठगी का आरोप
जांच एजेंसियों के मुताबिक, सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में रहते हुए भी ठगी का एक बड़ा नेटवर्क चलाया. आरोप है कि उसने खुद को तत्कालीन कानून सचिव अनूप कुमार और गृह सचिव अजय भल्ला जैसे वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के रूप में पेश किया. इसी फर्जी पहचान के जरिए उसने अदिति सिंह और जपना सिंह को भरोसे में लिया और उनके पतियों के लिए जमानत दिलाने का दावा करते हुए करोड़ों रुपये की ठगी की.
आरोप है कि सुकेश ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से करीब 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी.
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कई धाराओं में आरोप तय
इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना पॉल और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने सुकेश और अन्य आरोपियों के खिलाफ MCOCA की धारा 3 और 4 के अलावा IPC की कई धाराओं और IT एक्ट की धारा 66 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.
जांच में शेल कंपनियों और हवाला के जरिए कथित तौर पर अपराध से हासिल रकम को इधर-उधर करने की बात भी सामने आई थी. EOW ने लीना पॉल के खिलाफ भी कई गंभीर धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है. अब जैकलीन पर MCOCA लगाने की मांग वाली नई अर्जी पर 15 सितंबर को होने वाली सुनवाई अहम मानी जा रही है. कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है, इससे मामले की आगे की दिशा तय हो सकती है.
-भारत एक्सप्रेस
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