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National Herald Case: दिल्ली हाई कोर्ट में 10 सितंबर को होगी सुनवाई, सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस का जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय

National Herald Case: नेशनल हेराल्ड से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर ईडी की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट 10 सितंबर को सुनवाई करेगा. जस्टिस मनोज जैन की बेंच विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित अन्य को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दे दिया है.

मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि निचली अदालत का फैसला पूरी तरह कानून के विपरीत है. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट पहले ही दो महीने का समय दे चुका था, लेकिन अब जवाब दाखिल नही किया गया. एसजी मेहता ने कहा कि यह मामला पूरी तरह कानूनी व्याख्या का है और निचली अदालत का आदेश टिक नही सकता.

निचली अदालत ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से किया था इनकार

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. निचली अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया, राहुल गांधी सहित अन्य के ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि ईडी इस मामले में आगे जांच जारी रख सकती है. कोर्ट ने कहा था कि इस स्तर पर संज्ञान नही लिया जा सकता है, क्योंकि ईडी का यह मामला सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेशों पर आधारित है, न कि किसी एफआईआर पर. वही कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर की कॉपी को सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य को देने से इनकार कर दिया था.

कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर की कॉपी पाने का ये हकदार नही है. ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे सहित अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी बनाया है.

यह मामला 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार की मूल प्रकाशन कंपनी एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों को अनुचित तरीके से हथियाने की साजिश रची.

ईडी ने अप्रैल 2025 में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस प्रमुख सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन लिमिटेड और डॉकटेक्स मर्चेडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया. कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से 4 जुलाई 2014 को ईडी के पास दर्ज की गई शिकायत की कॉपी और 30 जून 2021 को ईडी द्वारा दर्ज ईसीआर की कॉपी दाखिल करने का निर्देश दिया था.

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-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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