पटियाला हाउस कोर्ट से भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को बड़ी राहत मिल गई है. फैमिली कोर्ट ने उनकी पूर्व पत्नी को लगभग 5.72 करोड़ लौटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया कि उनकी अलग रह रही पत्नी आयशा को ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी बिक्री से मिली रकम को वापस करनी होगी. फैमिली कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया फैमिली कोर्ट का प्रॉपर्टी सेटलमेंट आदेश भारतीय कानूनों के तहत लागू नहीं होगा.
कोर्ट ने कहा कि ऑस्ट्रेलियन फैमिली कोर्ट का आदेश खासकर प्रॉपर्टी सेटलमेंट नाम के कॉन्सेप्ट के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट के नियमों के खिलाफ है. कोर्ट ने आदेश दिया कि वह आस्ट्रेलियन फैमिली कोर्ट के आदेश के अनुसार 16.9 करोड़ की मांग न करें. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलियाई अदालतों द्वारा दिए गए आदेश भारत में बाध्यकारी नहीं है.
क्या है विवाद का मुद्दा?
शिखर धवन और आयशा मुखर्जी के बीच तलाक के बाद से ही संपत्ति और बेटे की कस्टडी को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है. कोर्ट ने आयशा मुखर्जी को प्रेस या सोशल मीडिया पर शिखर धवन के खिलाफ ऐसी किसी भी प्रकार की अपमानजनक पोस्ट नहीं करने का आदेश दिया है, जिससे क्रिकेटर शिखर धवन की छवि खराब हो.
ये भी पढ़ें: NCERT की 8वीं की किताब पर विवाद, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के पाठ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
साल 2012 में हुई थी शादी
शिखर और आयशा की शादी 2012 में हुई थी और लगभग एक दशक बाद 2021 में दोनों के बीच तलाक हो गया था. आयशा आस्ट्रेलिया में रहती हैं. ऐसे में आस्ट्रेलियाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी सेटलमेंट के नाम पर शिखर की दो प्रॉपर्टी बेचने से मिले पैसे को आयशा को देने का आदेश दिया था. शिखर धवन की.दलील है कि ये प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी कमाई से खरीदी थी, लेकिन आयशा ने दबाव डालकर उन्हें अपने नाम करवाया था.
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

