लीगल

BPSC PT परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, पटना हाईकोर्ट जाने कहा

70th BPSC PT: BPSC प्री परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि बिहार पुलिस छात्रों पर बेरहमी से लाठियां बरसा रही है. CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा है.

परीक्षा रद्द कर SP-DM पर कार्रवाई की मांग

यह याचिका आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट नाम की संस्था की ओर से दायर की गई थी. याचिका में बीपीएससी प्री परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता के मुताबिक इसमें काफी धांधली हुई है. इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में CBI से कराने की मांग की गई थी. याचिका में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार जिले के SP-DM के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी.

13 दिसंबर को आयोजित हुई थी परीक्षा

13 दिसंबर को बिहार में 912 केंद्रों पर बीपीएससी प्री परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन पटना के परीक्षा केंद्र पर पेपर बांटने में देरी के आरोप को लेकर हंगामा हो गया. इस बीच परीक्षा केंद्र पर मौजूद निरीक्षक राम इकबाल सिंह का दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई जिसके बाद बवाल हो गया. पेपर बाटने में हुई देरी से संबंधित मिले सबूत (BPSC Paper Leak) के बाद बीपीएससी ने पटना के केंद्र पर फिर से परीक्षा कराने का आदेश दिया, जिसके बाद पटना के 22 केंद्रों पर शनिवार को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई.

विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र सभी केंद्रों पर परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी छात्रों का दावा है कि उन्होंने अधिकारियों को सबूत मुहैया कराए हैं कि कदाचार व्यापक रूप से हुआ था और यह केवल बापू परीक्षा केंद्र तक ही सीमित नहीं है.

लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने छात्रों के इन दावों को खारिज कर दिया है. दूसरी ओर पटना में बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है. जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी छात्रों के समर्थन में उनके साथ अनशन पर बैठे हैं.


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-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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