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रेणुकास्वामी हत्या मामले में अभिनेता दर्शन की जमानत के खिलाफ कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची

जून 2024 में बेंगलुरु में एक फ्लाईओवर पर 33 साल के ऑटो चालक रेणुकास्वामी को मृत पाया गया. रेणुका दर्शन का प्रशंसक था. दिनेश के कहने पर उसका अपहरण किया गया था.

कन्नड़ एक्टर दर्शन. (फाइल फोटो)

Renukaswami Murder: रेणुकास्वामी हत्या मामले में फिल्म अभिनेता दर्शन (Actor Darshan Got Bail) को मिली जमानत के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट ने दर्शन थुगुड़ीपा को जमानत दे दिया है. दर्शन के साथ कोर्ट ने उनके दोस्त पवित्रा गौड़ा और सात अन्य को भी जमानत दे दी है.

महिला दोस्त को परेशान करने का आरोप

जून 2024 में बेंगलुरु में एक फ्लाईओवर पर 33 साल के ऑटो चालक रेणुकास्वामी को मृत पाया गया. रेणुका दर्शन का प्रशंसक था. दिनेश के कहने पर उसका अपहरण किया गया था. इसके बाद उसकी हत्या की गई. रेणुका की हत्या इसलिए की गई, क्योंकि वह दर्शन की महिला दोस्त पवित्रा गौड़ा को परेशान कर रहा था. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दर्शन इसी बात से नाराज होकर हत्या करवाई थी.

हालांकि रेणुकास्वामी की पत्नी ने इन सभी आरोपों से इनकार किया था. उसका कहना था कि अगर रेणुका ने ऐसा कुछ किया भी था तो उसे वार्निंग दी जानी चाहिए थी. जान से मारने की ऐसी कोई वजह नहीं थी.

30 लाख रुपए में इस हत्या को अंजाम दिया

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की बातों पर भरोसा नहीं किया और जांच को आगे जारी रखा, जिसके बाद सच का खुलासा हुआ. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अन्य आरोपियों ने दर्शन के कहने पर 30 लाख रुपए में इस हत्या का अंजाम दिया था. जिसमें से 5 लाख रुपए उन्हें एडवांस मिले थे. इस मामले में पुलिस ने 4000 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया है.

जिसके बाद पुलिस ने 1300 पेज का सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है. जिसमें 30 से अधिक गवाहों, एफएसएल और अन्य तकनीकी जांच दस्तावेज सहित 40 से अधिक साक्ष्य शामिल है.

-भारत एक्सप्रेस



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