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ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी मामले में अली खान की याचिका पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट

ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित टिप्पणी के चलते गिरफ्तार प्रोफेसर अली खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 20 या 21 मई को सुनवाई करेगा. अली खान पर दो एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें सेना और महिला सैन्य अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणियों का आरोप है.

supreme court

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार अली खान की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट 20 या 21 मई को याचिका पर सुनवाई करेगा. सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष कपिल सिब्बल ने मेंशन कर जल्द सुनवाई की मांग है.

एक निजी यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खानमहमूदाबाद को भाजपा युवा मोर्चा के एक नेता की शिकायत पर दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया गया है. जिसके बाद कोर्ट में पेश किया गया.

दो अलग-अलग FIR में दर्ज हैं आरोप

कोर्ट ने दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया. अली के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं. एक जठेड़ी गांव के सरपंच एवं भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य योगेश जठेड़ी ने राई थाने में दर्ज कराई है. जबकि दूसरी राज्य महिला आयोग की तरफ से डीजीपी को शिकायत दी गई थी. राज्य महिला आयोग ने मध्य प्रदेश में एक मंत्री के खिलाफ हाई कोर्ट के टिप्पणी का हवाला देकर महमूदाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी.

महिला आयोग ने अली खान द्वारा की गई टिप्पणी को स्वतः संज्ञान लेते हुए सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर को 48 घंटे में दफ्तर में पेश होने को कहा था. महमूदाबाद ने दोनों सैन्य अधिकारियों के साथ-साथ सेना के नियमों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

अली खान ने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित टिप्पणी करते हुए महिला सैन्य अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की भूमिका को नकरात्मक रूप से प्रस्तुत किया. राज्य महिला आयोग का कहना था कि उनके बयानों में नरसंहार, अमानवीयता और पाखंड जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए भारतीय सेना एवं सरकार की मंशा पर साम्प्रदायिक दुर्भावना से प्रेरित आरोप लगाए गए.

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-भारत एक्सप्रेस 



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