Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने निशानेबाज मानिनी कौशिक की आगामी पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर महिला श्रेणी में चयन के लिए हुए ट्रायल में शामिल नहीं करने के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने अपने आदेश में कहा कि चयन की अर्हता विशेषज्ञों ने तैयार की है. अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती.
अदालत ने कहा कि इस अदालत की राय में चयन देश के सर्वोत्तम हित में एवं देश भर के सभी खिलाड़ियों पर लागू किए गए मानदंडों के अनुसार किया गया है. उसके समक्ष ऐसा कुछ भी पेश नहीं किया गया है, जो इंगित करे कि याचिकाकर्ता का नाम जानबूझकर हटा दिया गया है या किसी खिलाड़ी के चयन में कोई पक्षपात किया गया है.
याचिकाकर्ता मानिनी ने पेरिस ओलंपिक चयन के लिए हुए ट्रायल से उसे अलग करने को इस आधार पर चुनौती दी थी कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) को पात्रता मानदंड में बदलाव के लिए वर्ष 2023 में एक नया चयन मानदंड नहीं लाना चाहिए था.
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-भारत एक्सप्रेस
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