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सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों की सुनवाई 9 जनवरी को भी जारी रहेगी. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने एबीसी नियमों के पालन, वैक्सीनेशन, माइक्रोचिपिंग, शेल्टर होम की कमी और प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर गंभीर सवाल उठाए.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों के मामलों पर सुनवाई करते हुए 22 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा हैं. सुनवाई में बच्चों की सुरक्षा, एबीसी नियमों का पालन और नगर निगमों की जिम्मेदारी पर बहस हुई.

दिल्ली में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और नसबंदी अभियानों में ढिलाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने एबीसी नियमों के सही पालन और कुत्तों के शेल्टर होम स्थानांतरण पर स्पष्ट आदेश की मांग की.