सुप्रीम कोर्ट से UP पुलिस को झटका, कोर्ट ने कहा जमानत बेअसर करने के लिए नई FIR नहीं होगी दर्ज
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ा झटका देते हुए आदेश दिया कि आरोपी को जेल में रखने के लिए बार-बार नई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी नई प्राथमिकी में गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति जरूरी होगी.





