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सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स, दृष्टिहीन और विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल एक्सेस को सुलभ बनाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है.