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सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के प्रेसीडेंशियल रेफरेंस से जुड़े मामले में 20 नवंबर को फैसला सुनाएगा. सीजेआई बी.आर. गवई, जो 23 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा है.

सुप्रीम कोर्ट में प्रेसीडेंशियल रेफरेंस और अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों पर सुनवाई जारी है. कर्नाटक, केरल और पंजाब सरकारों ने अपने तर्क पेश किया.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को विधेयकों पर समयबद्ध निर्णय लेने का निर्देश दिया है.