राजपाल यादव की दोषसिद्धि बरकरार, हाई कोर्ट ने सुनाई 3 महीने की सजा; पत्नी पर भी जुर्माना
दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए उन्हें चेक बाउंस से जुड़े 7 मामलों में तीन महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए उन्हें चेक बाउंस से जुड़े 7 मामलों में तीन महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है.