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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका सुनवाई योग्य नही है.

अदालत ने कहा कि इसमें उनकी भूमिका दूरस्थ प्रकृति की है और वह पहले ही तीन साल से अधिक का समय हिरासत में बिता चुके हैं.

एक निचली अदालत ने 31 मार्च को सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी थी और कहा वह प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार प्रतीत होते हैं