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CRIME STORISE

भोपाल पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान के आधार पर ब्वॉयफेंड और उसके पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 376(एम) और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.