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Delhi HC judgment

दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि पिता अपनी बेटी के नाम जमा पीपीएफ या अन्य निवेश की रकम का इस्तेमाल उसके गुजाराभत्ते या पालन-पोषण की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए नहीं कर सकता.