सुप्रीम कोर्ट का आदेश, महाराष्ट्र में चार हफ्ते में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करें
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को 4 सप्ताह में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने चुनाव चार महीने में कराने का आदेश भी दिया और ओबीसी आरक्षण पर भी अहम टिप्पणी की.