पोस्टमार्टम की नई गाइडलाइंस जारी, संवेदनशील मामलों में डॉक्टरों और अफसरों को विशेष सतर्कता के निर्देश
UP News: उतरप्रदेश में पोस्टमार्टम के लिए पीड़ित परिवारों को अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पोस्टमार्टम को अधिकतम चार घंटे में करने के निर्देश दिए हैं.





