डिजिटल अरेस्ट नहीं, ये सीधे ‘डिजिटल डकैती’ है… सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, आरोपियों को राहत देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए होने वाली ठगी को ‘डिजिटल डकैती’ करार देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ऐसे अपराधियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए.







