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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल शत्रुता या आपराधिक मुकदमे के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता. आयुध अधिनियम की धारा 17(3) के तहत कारण स्पष्ट करते हुए ही लाइसेंस निरस्तीकरण का निर्णय लिया जा सकता है.