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Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
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DM Hapur

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल शत्रुता या आपराधिक मुकदमे के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता. आयुध अधिनियम की धारा 17(3) के तहत कारण स्पष्ट करते हुए ही लाइसेंस निरस्तीकरण का निर्णय लिया जा सकता है.