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Domicile Reservation

सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में राजस्थान के छात्रों के लिए 25% डोमिसाइल आरक्षण को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया. हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को वैध मानते हुए कहा कि इससे संविधान का कोई उल्लंघन नहीं होता है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा