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drivers traffic rules

ई-कॉमर्स डिलीवरी एजेंटों द्वारा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को तय की है और संबंधित नीतियों व कार्रवाई की जानकारी मांगी है.