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Election Petition

दिल्ली हाईकोर्ट ने चिराग पासवान के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि याचिका केवल उस हाईकोर्ट में दाखिल की जा सकती है, जहां चुनाव हुआ हो.

दिल्ली हाई कोर्ट ने रोहिणी बार एसोसिएशन के चुनावों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को इलेक्शन ट्रिब्यूनल को सौंप दिया है. कोर्ट ने चुनाव रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और जल्द निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार चुनाव खर्च का उचित हिसाब नहीं रखता है, तो यह भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा. कोर्ट ने रमेश कुमार खत्री और मोहिंदर सिंह की याचिकाएं खारिज कर दीं, जो दुर्गेश पाठक की दिल्ली विधानसभा उपचुनाव, 2022 में जीत को चुनौती दे रहे थे.