दिल्ली दंगा मामले में हाई कोर्ट का कड़कड़डूमा को निर्देश, 23 सितंबर तक आरोप पर पारित न करें अंतिम आदेश
सुनवाई के दौरान कलिता के वकील ने तर्क रखा कि याचिकाकर्ता अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वीडियो और चैट सहित दस्तावेज मांग रही थी. वकील ने कहा कि वीडियो जो उसके पक्ष में था और उसकी बेगुनाही को दर्शाता है.