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family law India

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे का भरण-पोषण कोई उपकार नहीं, बल्कि माता-पिता की साझा जिम्मेदारी है. कोर्ट ने पति की अपील खारिज करते हुए कहा कि बच्चों की परवरिश में लिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए.