फतेहपुर DM को कोर्ट का निर्देश, सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर जिलाधिकारी से दो बार आदेश के बावजूद गांव सभा और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण न हटाए जाने पर व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने राजस्व संहिता की धारा 67 की कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए हैं और अगली सुनवाई 30 मई को निर्धारित की है.





