अपराध के तथ्य हों तो मजिस्ट्रेट FIR दर्ज करने का दे सकता है आदेश: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि किसी शिकायत में अपराध के घटित होने का स्पष्ट तथ्य सामने आता है तो मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकता हैं.





