अपनी ग़लती के लिए विकास प्राधिकरण डेवलपर को नहीं कर सकता दंडित -हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा डेवलपर का प्लॉट आवंटन रद्द करने को अवैध करार देते हुए कहा कि जब निर्माण की अनुमति लंबित हो और साइट प्लान में प्राधिकरण स्वयं बदलाव कर दे, तो देरी के लिए डेवलपर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.





