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GST compensation cess

संसद के शीतकालीन सत्र में बुधवार को लोकसभा ने सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। अब यह बिल राज्यसभा की मंज़ूरी के लिए जाएगा। इस प्रस्तावित कानून का मकसद तंबाकू से जुड़े उत्पाद—जैसे सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, हुक्का और जर्दा—पर अधिक एक्साइज ड्यूटी लगाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार को यह बिल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी?

सरकार लोकसभा में जीएसटी कंपनसेशन सेस की जगह नई लेवी यानी नया टैक्स लागू करने की तैयारी में है। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दो अहम विधेयक—**सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025** और **हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025सदन में पेश कर सकती हैं।..